छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने SSP बिलासपुर को अवमानना नोटिस जारी किया

 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) बिलासपुर रजनेश सिंह को अवकाश नगदीकरण (Leave Encashment) भुगतान में देरी के मामले में अवमानना नोटिस जारी किया है। जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह नोटिस जारी करते हुए SSP से जवाब तलब किया है।

दरअसल, पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त 33 पुलिसकर्मियों (सहायक उप निरीक्षक बैजनाथ राय, निरीक्षक रघुनंदन शर्मा, सहायक उप निरीक्षक हनुमान प्रसाद मिश्रा सहित) ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मध्य प्रदेश राज्य के समान 300 दिन के अवकाश नगदीकरण का लाभ देने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता धीरेन्द्र पांडेय और विजय मिश्रा ने तर्क दिया था कि छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मियों को भी एमपी के कर्मचारियों के समान लाभ मिलना चाहिए।

हाईकोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को आदेश दिया था कि SSP बिलासपुर 90 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट के फगुआ राम प्रकरण के निर्देशों के अनुरूप अवकाश नगदीकरण की राशि का भुगतान करें। लेकिन तय समय में न तो याचिकाकर्ताओं का अभ्यावेदन निपटाया गया और न ही राशि दी गई। इस पर याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दायर की। कोर्ट ने आदेश की अवहेलना मानते हुए SSP को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

Ask ChatGPT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *