Chhattisgarh High Court : बी डी गुरु और एके प्रसाद होंगे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए जज,सुप्रीम कोर्ट के मंजूरी के बाद हाईकोर्ट में जारी किए निर्देश

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Chhattisgarh High Court :  बी डी गुरु और एके प्रसाद होंगे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए जज,सुप्रीम कोर्ट के मंजूरी के बाद हाईकोर्ट में जारी किए निर्देश

 

 

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Chhattisgarh High Court :  बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को दो नये जज मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद हाईकोर्ट के दो जजों की नियुक्ति का नोटिफिकेशन भारत सरकार ने जारी कर दिया है। विभू दत्ता गुरू और अमितेंद्र किशोर प्रसाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नये एडिश्नल जज होंगे। दोनों की नियुक्ति दो सालों के लिए की गयी है। आपको बता दें कि 21 फरवरी 2024 को, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने दो वरिष्ठतम अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश भेजी थी। इन दो नामों पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने भी अपनी सहमति दी थी। इसके साथ ही अब हाई कोर्ट में कुल जजों की संख्या 17 है।

Chhattisgarh High Court :  कल-परसों में हो सकता है ओवेशन हाईकोर्ट में उनकी नियुक्ति एडिशनल जज के रूप में की गई है। परीविक्षा अवधि के बाद उन्हें स्थाई जज बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि नए जजों की नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद मंगलवार या फिर बुधवार को उनके सम्मान में हाईकोर्ट में ओवेशन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की मौजूदगी में दोनों नए जज पद व गोपनीयता की शपथ लेंगे।

विभु दत्त गुरु

विभू दत्त गुरू की छवि बेदाग रही है। न्याय विभाग की तरफ से जो इनपुट दिये गये, उसमें भी विभु दत्त गुरू को ईमानदार और स्वच्छ छवि का बताया गया। वो कई मामलों में पेश हुए। उन्होंने जिन केस की पैरवी की, उसमें से 54 केस उनके फेवर में रहे। उम्मीदवार की उम्र और बार में स्थिति सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, कॉलेजियम ने माना था कि उम्मीदवार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए फिट और उपयुक्त है।

अमितेन्द्र किशोर प्रसाद

अमितेंद्र किशोर की छवि भी बेदाग रही है। उम्मीदवार की व्यक्तिगत और व्यावसायिक छवि अच्छी है और उसकी ईमानदारी के बारे में कुछ भी प्रतिकूल बात सामने नहीं आई है। उम्मीदवार के पास काफी अनुभव है। उन्होंने जिन केस की पैरवी की, उनमें से 110 केस में निर्णय आया। उम्मीदवार की उम्र और बार में स्थिति सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, कॉलेजियम ने माना था कि उम्मीदवार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त और उपयुक्त है।

स्वीकृत है 22 पद, अब तक 20 भी नहीं पहुंची है जजों की संख्या

Chhattisgarh High Court : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जजों के 22 पद स्वीकृत हैं, लेकिन, यहां 22 जजों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। इधर, हाईकोर्ट में अब तक जजों की संख्या 20 भी नहीं पहुंची है। चार साल पहले यहां जजों की कुल संख्या 16 तक पहुंच पाई थी, जो अभी तक कि सर्वाधिक संख्या थी। दो नए जजों की नियुक्ति के बाद अब हाईकोर्ट में जजों की संख्या 17 हो गई है।

 

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