छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों के लिए एक अहम निर्णय लिया है। अब प्रदेश में सड़क हादसे के शिकार किसी भी व्यक्ति को इलाज के लिए आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शासन ने आदेश जारी किया है कि दुर्घटना पीड़ितों को प्रदेश के किसी भी अस्पताल में 1,50,000 रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।

यह आदेश सड़क सुरक्षा समिति और परिवहन विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति सड़क हादसे में घायल होता है, तो उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा और इलाज का पूरा खर्च शासन द्वारा वहन किया जाएगा। पीड़ित को किसी प्रकार की अग्रिम राशि या नकद भुगतान नहीं करना होगा।
अधिकारियों का कहना है कि यह पहल सड़क हादसे में घायल व्यक्तियों की जान बचाने और समय पर उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। कई बार आर्थिक संकट के कारण दुर्घटना पीड़ित समय पर इलाज से वंचित हो जाते हैं। इस योजना से ऐसे मामलों में बड़ी राहत मिलेगी।
सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष संजय शर्मा ने आदेश जारी कर सभी अस्पतालों और जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि इस फैसले का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, पुलिस व प्रशासन को यह भी निर्देश दिया गया है कि दुर्घटना की स्थिति में तुरंत पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया जाए और योजना का लाभ दिलाया जाए।
यह योजना सड़क दुर्घटनाओं में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और मृत्युदर कम करने में मील का पत्थर साबित होगी। शासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस आदेश की जानकारी अधिक से अधिक साझा करें, ताकि दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत मदद मिल सके।