छत्तीसगढ़: नशे के सौदागरों को 15-15 साल की सजा, डेढ़-डेढ़ लाख का जुर्माना

रायपुर: नशे के खिलाफ छत्तीसगढ़ की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 2 अंतर्राज्यीय सहित 3 नशे के सौदागरों को 15-15 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा तीनों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।

आरोपी सिद्धार्थ जैन, शिवम तिवारी (भोपाल) और आदित्य लोखंडे (रायपुर) थे। तीनों को होटल सुप्रीत इन होटल से नशीली चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। इनके खिलाफ सिविल लाइन थाना में NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई थी।

विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट ने सभी तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई।

इस फैसले से छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ कड़े संदेश जाने की उम्मीद है।

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