Chhammak-Chhallo Case : 3 साल तक खानी पड़ेगी जेल की रोटी अगर किसी लड़की से कहा-छम्मक-छल्लो, आइटम या माल… क्या है प्रावधान जान लीजिये

Chhammak-Chhallo Case : 3 साल तक खानी पड़ेगी जेल की रोटी अगर किसी लड़की से कहा-छम्मक-छल्लो, आइटम या माल... क्या है प्रावधान जान लीजिये

Chhammak-Chhallo Case : 3 साल तक खानी पड़ेगी जेल की रोटी अगर किसी लड़की से कहा-छम्मक-छल्लो, आइटम या माल… क्या है प्रावधान जान लीजिये

Chhammak-Chhallo Case : नई दिल्ली: छम्मक-छल्लो मामला देश में सख्त कानून के बाद भी महिलाओं पर अत्याचार के मामलों की संख्या कम नहीं हो रही है. देश के अलग-अलग कोनों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

Chhammak-Chhallo Case : 3 साल तक खानी पड़ेगी जेल की रोटी अगर किसी लड़की से कहा-छम्मक-छल्लो, आइटम या माल... क्या है प्रावधान जान लीजिये
Chhammak-Chhallo Case : 3 साल तक खानी पड़ेगी जेल की रोटी अगर किसी लड़की से कहा-छम्मक-छल्लो, आइटम या माल… क्या है प्रावधान जान लीजिये

TOP 10 News Today 20 December 2022 : यूएस कैपिटल हिल हिंसा के लिए ट्रंप जिम्मेदार, सरकारी ट्विटर अकाउंट्स में ग्रे टिक, कांग्रेस नेता की अभद्र टिप्पणी के बाद स्मृति ईरानी का पलटवार…समेत 10 बड़ी खबर

Chhammak-Chhallo Case :वहीं चौक-चौराहों पर युवतियों व युवतियों को अश्लील इशारे व भद्दे कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब यह है, आप बचाव के लिए कानून ले सकते हैं और गंदे काम करने वालों को सबक सिखा सकते हैं। राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो (एनसीआईबी) ने ट्विटर पर इसके बारे में काफी जानकारियां साझा कीं।

आइटम छम्मक-छल्लो दरअसल एनसीआईबी ने ट्वीट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शेयर किया। इस ट्वीट में एनसीआईबी ने उत्पीड़न से जुड़े कानूनों और नियमों के बारे में काफी जानकारी दी। एनसीआईबी ने एक ट्वीट में कहा, “अगर कोई किसी महिला को आवारा, छम्मक-छल्लो, आइटम, डायन,

https://jandhara24.com/news/132841/urfi-javed-fashion/

कालामुखी, चरित्रहीन जैसे शब्दों से संबोधित करता है या अश्लील इशारे करता है तो उसे आईपीसी की धारा के तहत दंडित किया जाएगा। 509 किसी एक अवधि के लिए कारावास के साथ जो तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ। यह ट्वीट एनसीआईबी ने 16 दिसंबर को लिखा था।

Chhammak-Chhallo Case : 3 साल तक खानी पड़ेगी जेल की रोटी अगर किसी लड़की से कहा-छम्मक-छल्लो, आइटम या माल... क्या है प्रावधान जान लीजिये
Chhammak-Chhallo Case : 3 साल तक खानी पड़ेगी जेल की रोटी अगर किसी लड़की से कहा-छम्मक-छल्लो, आइटम या माल… क्या है प्रावधान जान लीजिये

धारा 509 क्या है? प्रावधान क्या है?

आईपीसी की धारा 509 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की लज्जा या शर्मिंदगी के खिलाफ कुछ भी अपमानजनक दिखाता या कहता है, तो उसके खिलाफ धारा 509 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सजा 3 साल की कैद और जुर्माना है। जुर्माना और जुर्माना एक साथ भी हो सकता है। लेकिन लोगों को इस बात का अहसास नहीं है कि किसी महिला को आवारा, छम्मक-छल्लो, आइटम, डायन, कालामुखी, चरित्रहीन जैसे शब्दों से पुकारना भी भारी पड़ सकता है।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU