चैतन्य बघेल को राहत, हाईकोर्ट से मिली जमानत


रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया गया।

शराब घोटाला प्रकरण में चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। चैतन्य की ओर से अदालत में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जमानत की मांग की गई थी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने अपने पक्ष में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों पर विस्तार से तर्क प्रस्तुत किए।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा से जुड़े मामलों में जमानत मिली है। हालांकि अन्य मामलों में जांच अभी जारी है। चैतन्य बघेल की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पैरवी की। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ में हुई।

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