रायपुर। ईओडब्ल्यू ने 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल और दीपेन्द्र चावड़ा को 13 अक्टूबर तक के लिए जेल भेज दिया है। दोनों को विशेष न्यायाधीश की अदालत में सोमवार को पेश किया गया।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि उनकी पूछताछ पूरी हो चुकी है और जांच जारी है, इसलिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का अनुरोध किया। वहीं, बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि ईडी और ईओडब्ल्यू को जांच पूरी करने के लिए समयसीमा दी गई है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद जेल रिमांड आदेश जारी किया।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत 18 जुलाई को चैतन्य को गिरफ्तार किया था। इसके बाद रिमांड पर पूछताछ हुई और फिर जेल भेजा गया। ईओडब्ल्यू ने 24 सितंबर को भी जेल में बंद चैतन्य को पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया था।
चैतन्य बघेल की ओर से जमानत के लिए आवेदन किया गया है, जिस पर सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। आवेदन में कहा गया है कि शराब घोटाले में आरोपी लक्ष्मीनारायण उर्फ पप्पू बंसल के बयान के आधार पर चैतन्य को आरोपी बनाया गया है। विशेष न्यायाधीश दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद जमानत पर फैसला देंगे।