रायपुर। CG VIDHANSABHA : छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज वेलकम डिस्टलरी छेड़काबांधा कोटा का मामला कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने प्रश्नकाल के दौरान उठाया उन्होंने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से पूछा कि वेलकम डिस्टलरी छेड़का बांघा कोटा का पर्यावरण अनुमति कब प्रदान की गई और अनुमति की शर्तें क्या-क्या है वेलकम डिस्टलरी छड़काबांधा के विरुद्ध 2 वर्षों में कब और किसके द्वारा क्या-क्या शिकायत प्राप्त हुई उन्होंने कहा कि उक्त शिकायत के विरुद्ध पर्यावरण विभाग द्वारा कब-कब जांच की गई जांच में क्या-क्या पाया गया और क्या कार्रवाई की गई।
सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा मेसर्स वेलकम डिस्टलरी प्राइवेट लिमिटेड ग्राम छेड़का बांधा तहसील कोटा जिला बिलासपुर को क्षमता विस्तार के तहत डिक्शनरी यूनिट 10 किलोमीटर प्रतिदिन से 60 किलोमीटर प्रतिदिन हेतु 10/3/2004 को पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी, उसे तब पर्यावरणीय सुकृति में चिमनी से उत्सर्जन एवं औपचारिक दूषित की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप रखना स्पेटवास का बायो मिथ नेशन, डाइजेस्टर, एक्टिवेट स्लज प्रोसेस एवं कंप्यूटिंग के माध्यम से प्रचारित कर उपयोग किए जाने जल एवं मृदा गुणवत्ता का परिमापन आदि शर्तें नहीं थे उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योग को वर्तमान उत्पादन क्षमता रेक्टिफाइड स्पिरिट 30 किलोमीटर प्रतिदिन हेतु जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 क्षमता रेक्टिफाइड स्पिरिट 30 किलोमीटर प्रतिदिन हेतु जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 25 एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत संचालन समिति कर 4/1/2012 को जारी की गई उक्त सम्मति पत्र में औपचारिक दुसीत की गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप रखना बायो कंप्यूटिंग के माध्यम से उपचारित किया जाने, शून्य निसारण की स्थिति बनाए रखना चिमनी से उत्खनन निर्धारित मानिक सीमा के अनुरूप रखना परिवेशी वायु गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप रखने एवं जल एवं मृदा गुणवत्ता का परिमापन, ठोस अपशिष्ट स्लज आदि का वैज्ञानिक विधि से समुचित अपवहन, वृक्षारोपण करने आदि शर्त निहित है।