CG NEWS : सड़क किनारे ठेले, गुमटी और फूड वैन के लिए अब अनिवार्य होगा लाइसेंस, राज्य सरकार ने जारी किए नए नियम

रायपुर (छत्तीसगढ़)। नगरीय निकाय क्षेत्रों में अब बिना अनुमति किसी भी तरह का व्यापार नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए ‘छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम 2025’ की अधिसूचना जारी कर दी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इन नए नियमों के तहत अब गुमटी, ठेले, फूड वैन, मिनी ट्रक, ऑटो और अन्य वाहनों के माध्यम से व्यापार करने वालों को भी लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) लेना अनिवार्य होगा।

सरकार का उद्देश्य नगरीय निकायों में व्यवसायों को नियंत्रित और व्यवस्थित रूप से संचालित करना है। इसके तहत नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में सभी व्यापारी—चाहे वे स्थायी हों या अस्थायी—को निर्धारित शुल्क के साथ अनुज्ञप्ति लेनी होगी।

15 दिनों में मिलेगा लाइसेंस

नियमों के अनुसार, आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी किया जाएगा। यदि इस अवधि में निर्णय नहीं लिया जाता, तो आवेदन स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। जिन व्यापारियों के पास पहले से अनुज्ञप्ति नहीं है, उन्हें 60 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा।

शुल्क और वर्गीकरण

सड़क की चौड़ाई और क्षेत्र के आधार पर शुल्क निर्धारित किया गया है।

  • नगर निगम क्षेत्र: 7.5 मीटर से कम चौड़ाई पर ₹4 प्रति वर्गफुट प्रतिवर्ष
  • नगरपालिका क्षेत्र: ₹3 प्रति वर्गफुट प्रतिवर्ष
  • नगर पंचायत क्षेत्र: ₹2 प्रति वर्गफुट प्रतिवर्ष

मोहल्ला या कॉलोनी क्षेत्र में यही शुल्क लागू रहेगा, जबकि छोटे और मध्यम बाजारों के लिए क्रमशः ₹5, ₹4, और ₹3 प्रति वर्गफुट, तथा बड़े बाजारों में ₹6, ₹5, और ₹4 प्रति वर्गफुट शुल्क तय किया गया है।

बाजारों से बाहर स्थित व्यावसायिक परिसरों के लिए अधिकतम शुल्क सीमा भी तय की गई है —

  • नगर निगम में ₹30,000,
  • नगरपालिका परिषद में ₹20,000,
  • नगर पंचायत में ₹10,000 प्रतिवर्ष।

वाहनों के माध्यम से व्यापार के लिए शुल्क

फूड वैन, मिनी ट्रक, पिकअप या जीप जैसे वाहनों के लिए भी लाइसेंस जरूरी होगा —

  • नगर निगम क्षेत्र में ₹400,
  • नगरपालिका परिषद में ₹300,
  • नगर पंचायत में ₹200 प्रति वाहन प्रतिवर्ष।
    वहीं, ऑटो या तिपहिया वाहन से व्यापार करने पर क्रमशः ₹250, ₹200 और ₹150 प्रतिवर्ष शुल्क देना होगा।

वाहन यह सुनिश्चित करेंगे कि यातायात बाधित न हो, अन्यथा लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

नवीनीकरण और नियमों का पालन

लाइसेंस अधिकतम 10 वर्ष के लिए मान्य होगा। समाप्ति से एक वर्ष पहले नवीनीकरण अनिवार्य है, अन्यथा अनुज्ञप्ति रद्द कर व्यापार स्थल सील किया जा सकेगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण, अवैध पार्किंग या अवैध विज्ञापन की अनुमति नहीं होगी। सभी व्यापारी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

राज्य सरकार का कहना है कि ये नए नियम नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ, सुव्यवस्थित और पारदर्शी व्यापारिक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

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