CG News: सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश GAD (सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर से जारी किए गए हैं और उनमें यह बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में शासकीय सेवकों के निधन के मामले में आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में 10 प्रतिशत की सीमा को 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, और यह नियम वर्तमान में प्रभावी है।
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जीएडी ने स्पष्ट किया है कि कई स्थानों से यह शिकायत आ रही है कि अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में आवेदन पत्र संबंधित पक्षों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण शासकीय सेवक के निधन के बाद आश्रित परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जीएडी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में पूर्व में जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
यह नए निर्देश शासकीय सेवकों के निधन के मामले में उनके परिवारों को अधिक सहायता प्रदान करने की दिशा में एक प्रयास है। यह निर्देश उन लोगों के लिए भी एक संदेश है जो इस समय कठिनाई में हैं और अपने प्रियजनों के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति की आवश्यकता है। यह एक प्रयास है कि उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सहायता मिले और उन्हें अधिक संतुष्टि मिले।