धमतरी। नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में धमतरी न्यायालय ने आरोपी शिवकुमार उर्फ शिवा यादव (23 वर्ष), निवासी बोरियाखुर्द, थाना टिकरापारा, जिला रायपुर को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामला 26 जून 2024 का है, जब करेलीबड़ी चौकी क्षेत्र अंतर्गत थाना मगरलोड में अपराध क्रमांक 150/24 दर्ज किया गया था। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376(2)(ढ) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था।
जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश (FTC), धमतरी ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।