रायपुर। छत्तीसगढ़ कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह (जी.पी. सिंह) को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 दिसंबर 2023 को जी.पी. सिंह की बहाली का आदेश देने के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 दिसंबर को उनका बहाली आदेश जारी किया था। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसे लागू करते हुए उन्हें समस्त परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाल कर दिया है।
Raipur City News : गुरजिंदर पाल सिंह को 20 जुलाई 2023 को अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी गई थी, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग ने उनके पुनः बहाल होने के आदेश जारी किए हैं। गृह विभाग के सचिव हिमाशिखर गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिसके अनुसार जी.पी. सिंह को 20 जुलाई 2023 से सभी लाभों के साथ उनकी सेवा में पुनः बहाल किया गया है।