बिलासपुर। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) बिलासपुर, पीयूष तिवारी और नायब तहसीलदार राहुल शर्मा की टीम ने ग्राम पंचायत महमंद में खसरा नंबर 151/217 पर हो रहे अनधिकृत विकास और अवैध कॉलोनी निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। बुलडोजर का इस्तेमाल कर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया।
एसडीएम तिवारी ने बताया कि अवैध प्लॉटिंग की सूचना के बाद नायब तहसीलदार ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच में पाया गया कि भूमि के विभाजन के लिए नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इसके अलावा, इस भूमि पर सड़क निर्माण, समतलीकरण, बाउंड्रीवाल, नाली, या उपखंडों का चिन्हांकन जैसे विकास कार्य भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना किए जा रहे थे। यह भूमि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत व्यपवर्तित भूमि नहीं है।
अवैध कॉलोनी बनाने वाले व्यक्ति ने कॉलोनाइजर के रूप में पंजीकरण भी नहीं कराया था। इन उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए, एसडीएम ने भूमि स्वामी हुसैन अली को कारण बताओ नोटिस जारी किया। निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक उत्तर और विधिक दस्तावेज न प्रस्तुत करने पर, अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसे अवैध गतिविधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।