राजधानी रायपुर के अभनपुर थाना क्षेत्र में शासकीय भूमि की धोखाधड़ी से बिक्री के गंभीर मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान पुनाराम साहू (52 वर्ष) के रूप में हुई है, जो रायपुर जिले के ग्राम खोरपा का निवासी है। आरोपी पर आरोप है कि उसने कूटरचित दस्तावेजों के सहारे लाखों की शासकीय भूमि को गैरकानूनी रूप से बेच दिया और करीब ₹66.84 लाख की रकम हड़प ली।

क्या है पूरा मामला?
पुलिस को यह शिकायत जगन्नाथ विश्वकर्मा, निवासी ग्राम बेलर, थाना अभनपुर द्वारा दी गई थी। शिकायत के मुताबिक, यह जमीन ग्राम बेलर, पटवारी हल्का नंबर 11, तहसील अभनपुर, खसरा नंबर 589 में स्थित है, जिसका रकबा 1.510 हेक्टेयर है। यह जमीन शामिलात भूमि (भूदान श्रेणी की शासकीय भूमि) के अंतर्गत आती है, जो राजस्व रिकॉर्ड में लीलाराम, अमृत बाई, और लोभा बाई के नाम दर्ज है।
कैसे हुआ धोखा?
आरोपी पुनाराम साहू ने स्वयं को जमीन का जानकार और दलाल बताते हुए जगन्नाथ विश्वकर्मा से कहा कि वह भूमि का सौदा करवा सकता है और बाद में राजस्व त्रुटि सुधार के नाम पर दस्तावेजों में हेरफेर कर देगा। विश्वास में लेकर उसने 28 सितंबर 2023 को लखन साहू के नाम पर एक इंकरारनामा (Agreement to Sell) तैयार किया और फिर 18 अक्टूबर 2023 को लखन साहू और उनके परिवार के नाम दो भागों में जमीन की रजिस्ट्री करा दी।
इस प्रक्रिया के दौरान आरोपी ने पूरे ₹66.84 लाख की राशि खुद रख ली और खरीदार व शिकायतकर्ता को धोखे में रखा।
गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई
जांच में सामने आए सबूतों और अनुविभागीय दंडाधिकारी, अमनपुर द्वारा भेजे गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120बी (षड्यंत्र), 467 (जालसाजी), 468 (फर्ज़ी दस्तावेज बनाना) के तहत मामला दर्ज किया।
साक्ष्यों की पुष्टि के बाद अभनपुर पुलिस ने 22 अगस्त को पुनाराम साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की जांच अब भी जारी है, और यह भी संभावित है कि आरोपी पर पहले से दर्ज जमीन धोखाधड़ी के अन्य मामलों की भी नए सिरे से जांच की जाए।