राजकुमार मल
CG latest News Today विधिक माप विज्ञान अधिनियम में संशोधन, एक अक्टूबर से प्रभावी
CG latest News Today बलौदाबाजार-भाटापारा- बदलाव। ग्राम, किलोग्राम या लीटर ही नहीं, सेंटीमीटर और मीटर में बिकने वाली हर सामग्री की पेकिंग में भी एम आर पी के साथ यूनिट प्राईस भी लिखना होगा। इतना ही नही, संख्या याने पीस हिसाब से बेची जा रही सामग्री की पेकिंग में भी प्रति नग कीमत अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
CG latest News Today पैक्ड सामग्रियों की बिक्री में जैसा खिलवाड़ हो रहा है, उस पर प्रभावी कार्यवाही तो हो रही है लेकिन कंपनियां और बाजार ने अपनी गैरवाजिब कारोबारी गतिविधियां जारी रखी हुईं हैं।
इसे देखते हुए केंद्रीय विधिक माप विज्ञान अधिनियम- 2011 मेंं व्यापक संशोधन किया गया है। 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो रहे इस नियम से उम्मीद बंधती नजर आ रही है कि उपभोक्ता हितों के साथ अब खिलवाड़ नहीं किया जा सकेगा।
यूनिट प्राइस भी
CG latest News Today केंद्रीय विधिक माप विज्ञान नियम में जो संशोधन किया गया है उसके मुताबिक माप में बेची जाने वाली हर पैक्ड प्रोडक्ट में अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य के साथ यूनिट प्राइस भी अंकित करना होगा। यह नियम ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, लंबाई याने मीटर, पीस याने संख्या में विक्रय के लिए उपलब्ध हर पैक्ड प्रोडक्ट पर लागू होगा।
ऐसे समझें
5 किलो वजन वाली सामग्री के पैक में 1 किलो और 1 किलो की सामग्री के पैक में 1 ग्राम की यूनिट प्राइस अंकित करनी होगी। इसी तरह क्लॉथ या इलेक्ट्रिक केबल और संबंधित सामग्रियों की पैकिंग में कुल लंबाई की कीमत के साथ 1 सेंटीमीटर की यूनिट कीमत प्रिंट करनी होगी। पीस याने नग में बेची जा रही सामग्री की पैकिंग में प्रति नग कीमत भी एमआरपी के साथ यूनिट प्राइस लिखना होगा।
इसलिए यूनिट प्राइस
संशोधन के पूर्व कई जांच और कार्रवाई के बावजूद वजन में गड़बड़ी, सेंटीमीटर या मीटर में बिकने वाली सामग्रियां, उपयोग के दौरान कम मिलती रही हैं। इसी तरह पीस में आने वाली की पैकिंग में भी संख्या कम मिलने की भी शिकायत आती रही है। कीमत के तुलनात्मक अध्ययन में उपभोक्ताओं को इस नुकसान का पता चलता रहा है। नए नियम से उपभोक्ता हितों के साथ खिलवाड़ को रोका जा सकेगा।
1 अक्टूबर से प्रभावी
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CG latest News Today केंद्रीय विधिक माप विज्ञान ( पैकेज में रखी वस्तुएंं) नियम-2011 में व्यापक संशोधन किया गया है। निर्माता कंपनियों को अपने पैक्ड प्रोडक्ट में एमआरपी के साथ यूनिट प्राइस भी अंकित करना अनिवार्य होगा। नया नियम एक अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा।
– दामोदर वर्मा, निरीक्षक, जिला विधिक माप विज्ञान विभाग, बलौदा बाजार