बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में CBSE स्कूलों के छात्रों को राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से रोके जाने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से शपथपत्र के माध्यम से विस्तृत जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई 11 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।

मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के फैसले को लेकर एक छात्र द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया और शिक्षा संचालनालय (DPI) से जवाब तलब किया।
राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार, CBSE से संबद्ध 600 से अधिक स्कूलों के करीब 4 लाख छात्र अब ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरीय खेलों में भाग नहीं ले सकते। इससे पहले भी सत्र 2023-24 में ऐसा निर्णय लिया गया था, जिसे छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के हस्तक्षेप पर वापस ले लिया गया था।
सुनवाई में शासन की ओर से प्रस्तुत किया गया कि राज्य शिक्षा मंडल के छात्रों को CBSE की खेल स्पर्धाओं में शामिल नहीं किया जाता, इसलिए राज्य के छात्रों के लिए अलग प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। शासन ने तर्क दिया कि एक छात्र को “दोहरा लाभ” नहीं दिया जा सकता।
हाईकोर्ट ने इन दलीलों के बाद राज्य के सक्षम अधिकारी से शपथपत्र में विस्तृत जानकारी सहित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।