नई दिल्ली। उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अनिल अंबानी के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 228 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के पूर्व निदेशक रविंद्र शरद सुधाकर और कंपनी को भी आरोपी बनाया गया है।
यूनियन बैंक (तत्कालीन एंड्रा बैंक) की शिकायत पर सीबीआई ने 6 दिसंबर को दिल्ली के बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड ब्रांच में मामला दर्ज किया। बैंक ने आरोप लगाया कि आरएचएफएल ने मुंबई की एससीएफ शाखा से 450 करोड़ रुपये का लोन लिया, लेकिन किश्तें समय पर नहीं चुकाईं। 20 सितंबर 2019 को इसे गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया।
फॉरेंसिक ऑडिट में अनियमितताएं सामने आईं, जिसमें फंड डायवर्जन, अकाउंट्स में हेराफेरी और आपराधिक विश्वासघात शामिल हैं। बैंक का दावा है कि लोन का उद्देश्य पूरा न करने के लिए पैसे का दुरुपयोग किया गया, जिससे 228.06 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। जय अनमोल और सुधाकर कंपनी के दैनिक संचालन और निर्णयों के लिए जिम्मेदार थे।
सीबीआई जांच में दस्तावेजों, लोन खातों और आंतरिक रिकॉर्ड की पड़ताल करेगी तथा संबंधित अधिकारियों से पूछताछ करेगी। यह जय अनमोल के खिलाफ पहला आपराधिक मामला है। रिलायंस ग्रुप ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है।