नई दिल्ली। सीबीआई ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने और जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है।
सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा सजा निलंबित कर जमानत दिया जाना पीड़िता की सुरक्षा और न्याय के हित में उचित नहीं है। एजेंसी ने आदेश का अध्ययन करने के बाद इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय लिया। हालांकि, कुलदीप सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि वह दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में दस साल की सजा भी काट रहे हैं।
इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की मां, महिला कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने हाईकोर्ट परिसर के बाहर प्रदर्शन किया था। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की कार्यकर्ताओं ने सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना और पीड़िता की मां के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया।
पीड़िता की मां ने कहा कि वह अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने आई हैं। उन्होंने कहा कि पहले न्यायिक फैसलों से उनके परिवार को न्याय मिला था, लेकिन सजा निलंबन के आदेश से उनका भरोसा टूट गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी और उन्हें वहां से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है।