कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक अहम फैसले में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी को इनोवा कार में दुर्घटना के दौरान एयरबैग नहीं खुलने के मामले में उपभोक्ता को कुल 61 लाख 36 हजार रुपये का मुआवजा अदा करने का निर्देश दिया है। आयोग ने इसे वाहन में स्पष्ट विनिर्माण दोष मानते हुए कंपनी की अपील खारिज कर दी।

यह मामला कोरबा के सीतामढ़ी निवासी व्यापारी अमित अग्रवाल से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, 23 अप्रैल 2023 को अमित अग्रवाल रायपुर से कोरबा लौट रहे थे। इसी दौरान ग्राम तरदा के पास सामने से आ रहे वाहन को बचाने के प्रयास में उनकी इनोवा कार अनियंत्रित होकर पलट गई और सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद रायपुर और हैदराबाद में उनका इलाज कराया गया। उपचार पर लगभग 36.83 लाख रुपये खर्च हुए।
दुर्घटना के समय कार में लगे किसी भी एयरबैग के न खुलने पर अमित अग्रवाल के भाई और वाहन स्वामी सुमित अग्रवाल ने टोयोटा कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग, कोरबा में शिकायत दर्ज कराई थी। कंपनी के उपस्थित न होने पर जिला आयोग ने एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए इलाज खर्च की भरपाई के साथ नया वाहन या उसके समतुल्य राशि देने के निर्देश दिए थे।
इस आदेश के खिलाफ टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी ने राज्य उपभोक्ता आयोग, बिलासपुर में अपील दायर की। कंपनी ने तर्क दिया कि एयरबैग संबंधी कोई विशेषज्ञ रिपोर्ट पेश नहीं की गई, दुर्घटना शिकायतकर्ता ने स्वयं नहीं देखी और बीमा कंपनी द्वारा वाहन मरम्मत के लिए लगभग 12 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। हालांकि, राज्य आयोग ने कंपनी की इन दलीलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
आयोग ने सर्वेयर रिपोर्ट, वाहन को हुई भारी क्षति और घायल को आई गंभीर चोटों का हवाला देते हुए कहा कि इतनी गंभीर दुर्घटना के बावजूद एयरबैग का न खुलना वाहन में विनिर्माण दोष को स्पष्ट करता है। इसी आधार पर आयोग ने टोयोटा कंपनी को उपभोक्ता को कुल 61 लाख 36 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।