Bulldozer Action: यूपी सरकार को ‘सुप्रीम’ फटकार.. पीड़ितो को 10-10 लाख देने का आदेश

Bulldozer Action

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार और प्रयागराज प्राधिकरण को फटकार लगाई है.  प्रयागराज में हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने अमानीवय करार दिया और पीड़ितो को 10-10 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया.

प्रयागराज में हुई बुलडोजर कार्रवाई मामले की सुनवाई जस्टिस उज्जल भुइयां  ने की. याचिकाकर्ता ने कहा कि नोटिस भेजने के 24 घंटे के भीतर ही प्रशासन ने कार्रवाई की. अधिवक्ता जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और अन्य लोगों की याचिका पर पर सुनवाई हुई.

 

सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि घटना की तस्वीरों में बच्ची किताब लेकर भागती नजर आई  ये तस्वीरें परेशान करने वाली है.

कोर्ट ने इस मामले पर यूपी सरकार और प्रयागराज प्राधिकरण को फटकार लगाई और कहा कि जहां गलत तरिके से तोड़फोड़ की गई वे लोग फिर से मकान बनाने में सक्षम नहीं है इसलिए उन्हे पीड़ितो को 10-10 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया.

 

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