बिल्डर्स ने फ्लैट और ब्याज के नाम पर की 24.5 लाख की धोखाधड़ी, दुर्ग कोर्ट के आदेश पर 6 के खिलाफ मामला दर्ज

दुर्ग। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल सोरी की अदालत के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मेसर्स रिद्धि सिद्धि बिल्डर के संचालकों और सहयोगियों सहित 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। आरोपियों में राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कांतीलाल बोथरा को उनकी स्वर्गीय मां कमला देवी बोथरा के दायित्वों का निर्वहन करने के कारण शामिल किया गया है।

प्रकरण के अनुसार, जैन गली निवासी प्रार्थी रितेश जैन ने अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के माध्यम से कोर्ट में परिवाद दायर किया था। प्रार्थी का आरोप है कि बिल्डर फर्म ने अपनी योजना में निवेश करने पर फ्लैट देने और निर्माण कार्य पूरा होने तक जमा राशि पर ब्याज देने का प्रलोभन दिया था। इस भरोसे में आकर प्रार्थी के परिवार के चार सदस्यों ने अलग-अलग किस्तों में कुल 24.5 लाख रुपए निवेश किए।

शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने शुरुआती कुछ समय तक ब्याज का भुगतान किया, लेकिन इसके बाद न तो फ्लैट का निर्माण कर कब्जा दिया और न ही निवेश की गई मूल राशि लौटाई। मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद रूपेश जैन, विश्वास गुप्ता, मनीष शर्मा, सजल जैन, अमृता खंडेलवाल और कमला देवी बोथरा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। कोतवाली पुलिस अब मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

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