Breaking Update : झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले पीड़िता पर हो सकती है कार्रवाई
Breaking Update : प्रयागराज ! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कुछ एससी एसटी एक्ट के तहत झूठी एफआईआर दर्ज हो रही है! हाईकोर्ट ने कहा है कि झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने पर पीड़िता पर हो सकती है कार्रवाई!
कोर्ट ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ महिलाएं इस कानून का इस्तेमाल पैसे वसूलने के लिए कर रही हैं! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने की बात कही है।
कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि संवेदनशील मामले में केस झूठा पाए जाने पर जांच के बाद पीड़िता के खिलाफ धारा 344 की कार्रवाई की जाये! कोर्ट ने ये भी कहा – सरकार से ली गई मुआवजे भी पीड़िता से वसूला जाएं !
न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने आजमगढ़ फूलपुर के रहने वाले अजय यादव की अग्रिम जमानत अर्जी को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है!