Bombay High Court : करोड़ों रुपये के बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की एफईओ को चुनौती देने वाली याचिका ख़ारिज

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Bombay High Court : करोड़ों रुपये के बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की याचिका ख़ारिज

Bombay High Court :  मुंबई !   बंबई उच्च न्यायालय ने करोड़ों रुपये के बैंक घोटाले के आरोपी कारोबारी मेहुल चोकसी की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने की अर्जी को चुनौती देने वाली याचिकाएं गुरुवार को खारिज कर दीं।

न्यायमूर्ति एस. वी. कोटवाल ने चोकसी की याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। याचिकाओं में प्रक्रियात्मक खामियों का आरोप लगाया गया था और ईडी के उन आवेदनों को चुनौती दी गई थी, जिसमें चोकसी को एफईओ घोषित करने की मांग की गई थी।
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ईडी ने एक विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम अदालत में याचिका दायर की थी।

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