Bilaspur High Court Breaking : स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, देखिये Video

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Bilaspur High Court Breaking हाईकोर्ट में टीएस सिंहदेव के खिलाफ रिट पिटीशन दाखिल

Bilaspur High Court Breaking बिलासपुर !  स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में हाईकोर्ट ने सिंहदेव को व्यक्तिगत रुप से या फिर अधिवक्ता के माध्यम से 11 अप्रैल तक अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली तनु नीर समिति के द्वारा हाईकोर्ट में टीएस सिंहदेव के खिलाफ रिट पिटीशन दाखिल की गई है। याचिका में सिंहदेव के खिलाफ तालाब को पाटकर जमीन बेचने का आरोप लगाया गया है। याचिका पर हाईकोर्ट ने सिंहदेव को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।

Bilaspur High Court Breaking मामला शहर के बीचों बीच स्थित 52.06 एकड़ में फैले शिव सागर मौलवी बांध की जमीन का है। इसकी जमीन टीएस सिंहदेव के नाम पर है। तरू नीर समिति ने बिलासपुर हाईकोर्ट में 20 मार्च को याचिका दाखिल किया था। मामले में जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए टीएस सिंहदेव को नोटिस जारी किया है।

Bilaspur High Court Breaking  नोटिस में कोर्ट ने सिंहदेव को व्यक्तिगत रुप से या फिर अधिवक्ता के माध्यम से 11 अप्रैल तक अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने नोटिस में कहा है कि अगर तय समय सीमा में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो मामले में हाईकोर्ट याचिका की सुनवाई करते हुए उन पर एकतरफा फैसला लिया जाएगा।

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