रायपुर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस का बड़ा कदम: शहर के 18 प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

रायपुर। राजधानी की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शहर के भीतर भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर समयबद्ध प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी एक महीने तक लागू रहेगा।

जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, रिंग रोड-01 और रिंग रोड-02 से शहर की ओर आने वाले 18 प्रमुख मार्गों पर सुबह 5:00 बजे से रात 12:00 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह वर्जित रहेगी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि लोक सुरक्षा और यातायात के दबाव को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है, ताकि आम नागरिकों को जाम की समस्या से राहत मिल सके।

इन प्रमुख क्षेत्रों में लागू रहेगा प्रतिबंध

शहर के जिन प्रमुख प्रवेश द्वारों और चौक-चौराहों पर यह प्रतिबंध प्रभावी होगा, उनमें तेलीबांधा चौक, केनाल रोड, महावीर नगर, राजेंद्र नगर, पचपेड़ी नाका, संतोषी नगर और भाठागांव चौक शामिल हैं। इसके अलावा कुशालपुर चौक, रायपुरा, डीडी नगर, अरिहंत नगर, टाटीबंध, हीरापुर टर्निंग, गोगांव तिराहा, गोंदवारा तिराहा, भनपुरी पाटीदार भवन के पास, विधानसभा रोड (व्हीआईपी तिराहा) और एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे रिंग रोड-01 से आने वाले मार्ग भी इस दायरे में आएंगे।

प्रशासन ने ट्रांसपोर्टरों और वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है। पुलिस ने निर्देश दिया है कि सभी मालवाहक वाहन निर्धारित समय का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *