पंजाब में राशन कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव: अब कार और जमीन वाले भी होंगे पात्र, आय सीमा आठ लाख हुई

चंडीगढ़। विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य में राशन कार्ड बनाने की शर्तों में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। नए नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद अब बड़ी संख्या में लोग सरकारी राशन योजना के दायरे में आ सकेंगे। खास बात यह है कि अब चार पहिया वाहन और जमीन के मालिकों को भी सरकारी राशन के लिए पात्र माना जाएगा। नए नियमों के तहत बनने वाले राशन कार्ड धारकों को राज्य सरकार की मेरी रसोई योजना के तहत मुफ्त राशन के साथ प्रति तिमाही दो किलो चीनी, दो किलो दाल, एक लीटर सरसों का तेल और 200 ग्राम हल्दी दी जाएगी।

सरकार ने राशन कार्ड के लिए निर्धारित आय सीमा में भी भारी बढ़ोतरी की है। पहले सालाना आय की सीमा 1.80 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा पूर्व में लागू ढाई एकड़ उपजाऊ और पांच एकड़ बरानी जमीन की शर्त को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इस बदलाव से वे बड़े किसान भी पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम है। इसी तरह अब एसी वाले घरों के मालिक और आयकर दाताओं को भी राशन कार्ड के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर लगभग सभी वर्ग अब इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में 10 लाख नए राशन कार्ड बनाने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग ने 11 मार्च 2026 को पंजाब फूड सिक्योरिटी रूल्स-2016 में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस संशोधन के माध्यम से पुरानी कड़ी शर्तों को हटा दिया गया है ताकि अधिक से अधिक परिवारों को योजना से जोड़ा जा सके।

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