Bhanupratappur latest news : उच्च कार्यालय के नियमो को गलत बताते हुए डीएफओ को बचाने में लगे अधिकारी

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Bhanupratappur latest news भानुप्रतापपुर। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत फार्म 14 के संक्षिप्त विवरण मामले को लेकर डीएफओ साहब कोंडागांव एवं मुख्य वन संरक्षक साहब कांकेर ने उच्च कार्यालय के आदेश की अवहेलना करते हुए अपने नियम चला रहे। अपने तुगलकी फरमान के चलते इन दिनों वन मंडल कार्यालय सुर्खियों में बना हुआ है।

बता दे कि शिकायतकर्ता राजेश रंगारी के द्वारा आर टी आई आवेदन के तहत फार्म 14 के संक्षिप्त विवरण की मांग की गई थी, लेकर कोंडागांव डीएफओ  रमेश कुमार जांगड़े साहब जानकारी तो नही दी बल्कि आवेदक को गुमराह करते हुए 14 के संक्षिप्त विवरण नही होना बताया गया। जानकारी नही मिलने पर श्री रंगारी ने प्रथम अपील अधिकारी राजू आग्समनी मुख्य वन संरक्षक कांकेर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया,लेकिन वहा भी उन्हें निराशा होना पड़ा। प्रथम अपील सुनवाई के दौरान मुख्य वन संरक्षक के द्वारा उच्च कार्यालय के नियमो का पालन नही किया जा रहा है बल्कि डीएफओ के निर्देश पर चल रहे है, डीएफओ साहब जैसे बोलते ह उसी को सही बताते हुए आवेदन को नस्तीबद्ध कर दिया जाता है जिसका उदाहरण कोंडागांव वनमंडल में देखा जा सकता है।

विभागीय नियमो को देखा जाय तो कैम्पा के पत्र क्र. / F / कैम्पा / लेखा / 12 / 165 दिनांक 15.03.2010 द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कैम्पा लेख संधारण हेतु वन विभाग ने प्रचलित समस्त प्रारूप को उपयोग किया जावेगा।
इस दिशा निर्देश के बिन्दु क्र.- 4 (v) में लेख है कि कैम्पा का मासिक लेखा नियमित रूप से अगले माह की 12 तारीख
तक इस कार्यालय को प्रेषित की जावे । इस कार्यालय को प्रस्तुत की जाने वाली लेख के साथ फॉमी 14 का संक्षिप्त
विवरण भी होना चाहिए ।

जिस पर सूचना के अधिकार के तहत फॉर्म 14 का संक्षिप्त विवरण की मांग की गई थी। जिस पर वन मण्डलाधिकारी श्री रमेश कुमार जांगड़े के द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र क्र. / नि.स./सू.का.अ./2013/2458 दिनांक 19.04.2023 के माध्यम से यह लेख किया गया है कि, “वन मण्डल कार्यालय में फॉर्म 14 का संक्षिप्त विवरण संधारित नहीं की जाती।” जबकि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कैम्पा के पत्र क्र. / F / कैम्पा / लेखा / 12 / 165 दिनांक 15.03. 2010 के आदेश में स्पष्ट है कि कैम्पा का मासिक लेखा नियमित रूप से संधारित किया जाना है। लेकिन वन
मण्डलाधिकारी कोण्डागांव के द्वारा संधारित नहीं किया जा रहा है।

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मुख्य वन संरक्षक कांकेर, वन वृत्त कांकेर श्री राजू अगासिमनी, भा. व. से. प्रथम अपीलीय सुनवाई के दौरान यह तथ्य रखा गया कि वन मण्डलाधिकारी कोण्डागांव के द्वारा फॉर्म 14 का संक्षिप्त विवरण संधारित नहीं किया जा रहा है, जिस पर प्रथम अपील प्रकरण क्र. 67/2023 व कार्यालय पत्र क्र. / स्टेनो / प्र.अ.प्र 67-23/न.क्र.675/20234291 कांकेर दिनांक 30.05.2023 में आदेश में लिखा गया है कि वन मण्डलाधिकारी के द्वारा फॉर्म 14 संक्षिप्त विवरण का संधारण नहीं किया जाता है। प्रार्थी के द्वारा राज्य सूचना आयोग द्वितीय अपील अधिकारी रायपुर से की है।

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