Bemetara Collector बेमेतरा कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 लागू, दो माह तक रहेगा प्रभावशील

Bemetara Collector

Bemetara Collector बेमेतरा कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 लागू, दो माह तक रहेगा प्रभावशील

 

Bemetara Collector बेमेतरा !   कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  पी.एस.एल्मा ने गत दिवस एक आदेश जारी कर संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में खाद्य शाखा, आदिवासी विकास विभाग, कृषि विभाग, आबकारी विभाग, खनिज विभाग आदि संचालित हैं, जहां दिव्यांगजन, वृद्घजन एवं महिलाओं का आवागमन रहता है। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन होने से दिव्यांगजन, वृद्घजन एवं महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा शासकीय कार्य प्रभावित होता है।

 

Bemetara Collector अतः संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि के आसपास शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक है, ताकि शासकीय कार्य सुगमता से सम्पन्ना कराया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि उपरोक्त क्षेत्र में जुलूस, धरना, सभा एवं प्रदर्शन आदि के आयोजन को रोका जाए। यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघो तथा आम जानता पर लागु होगा तथा 28 दिसम्बर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक (02 माह ) प्रभावशील रहेगा |

कलेक्टर ने अपने जारी आदेश में कहा है कि यह संवेदनशील क्षेत्र है जिसके आसपास लोक शांति बनाए रखने हेतु जुलूस, धरना, आमसभा एवं प्रदर्शन को रोका जाना आवश्यक है। जिसके चलते लोक शांति बनाए रखने के लिए उपरोक्त क्षेत्रों में जुलूस, धरना, आमसभा व प्रदर्शन हेतु प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्याक्तियों को सूचना की तामीली एवं सूने जाने हेतु पर्याप्त समय न होने के कारण एकपक्षीय रूप से यह आदेश पारित किया जा रहा है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी एल्मा ने धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेमेतरा नगर स्थित संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में जुलूस, धरना, आमसभा, प्रदर्शन पर प्रतिबंधि लगा दिया है। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी/सुरक्षाकर्मी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा। धार्मिक परम्परा अनुसार रखे जाने वाले कृपाण आदि पर यह आदेश प्रभावशील नहीं होगी।

 

Bemetara Collector सभा, रैली व जुलूस के पूर्व लेनी होगी अनुमति

Manendragarh Paddy Procurement Center : किसान की शिकायत पर कलेक्टर  दुग्गा ने तुरन्त कराई जांच

विभिन्ना सभाओं, रैली, जुलूस, आदि करने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डााधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र में सभाओं, रैली, जुलूस आदि के स्थान, दिनांक एवं समय का उल्लेख करते हुए पूर्ण विवरण दिया जाना आवश्यक होगा। कार्यालय परिसर के 100 मीटर के भीतर 5 से अधिक व्यक्ति एकसाथ प्रवेश नहीं करेंगें। यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघों तथा आम जनता पर लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्घ धारा 188, के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी |

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU