Bangalore News : दुष्कर्म मामले में पति के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, सरकार ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन
Bangalore News : बंगलौर: कर्नाटक सरकार ने वैवाहिक दुष्कर्म के एक मामले में पति के खिलाफ मुकदमा चलाने का समर्थन किया है. कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के समर्थन में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत पत्नी से जबरन संबंध बनाने के आरोप को सही ठहराया।
Bangalore News : जबकि इससे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को चुनौती देते हुए वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक बनाने पर स्पष्ट रुख अपनाने से परहेज किया था. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वैवाहिक बलात्कार की प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार करते हुए फैसला सुनाया है।
एकल न्यायाधीश एम नागप्रसन्ना ने कहा कि आईपीसी की धारा 375 का अपवाद 2 – जो एक पति को अपनी पत्नी के खिलाफ बलात्कार के अपराध से छूट देता है – “पूर्ण” नहीं है।
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उन्होंने कहा कि एक आदमी एक आदमी है, एक कृत्य एक कृत्य है और बलात्कार बलात्कार है भले ही वह पति द्वारा किया गया हो। वैवाहिक बलात्कार अपवाद की संवैधानिकता पर किसी भी घोषणा के बिना,
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में, इस तरह के यौन हमले/बलात्कार के लिए पति के खिलाफ पूर्ण प्रतिरक्षा नहीं हो सकती है क्योंकि कोई वैधानिक अपवाद नहीं है। .