बलरामपुर: धान खरीदी कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने रामचंद्रपुर तहसील के पटवारी बंधन राम तथा रामानुजगंज तहसील के पटवारी विजय यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
आदेश के अनुसार, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान दोनों पटवारियों द्वारा कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती गई, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन है। इसे गंभीर मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई।
निलंबन अवधि में पटवारी बंधन राम का मुख्यालय तहसील कार्यालय कुसमी तथा विजय यादव का मुख्यालय तहसील कार्यालय शंकरगढ़ निर्धारित किया गया है। इस दौरान दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।