बालोद: बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल और शराब, सड़क सुरक्षा के लिए प्रशासन सख्त

बालोद। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती जनहानि को देखते हुए बालोद जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। जिले में अब बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल और शराब नहीं मिलेगी। यह निर्णय कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।

कलेक्टर मिश्रा ने पेट्रोल पंप संचालकों और दोपहिया वाहन विक्रेताओं से इस मुहिम में सक्रिय सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और हेलमेट जीवन रक्षा का साधन है।

निर्देशों के अनुसार, कोई भी पेट्रोल पंप बिना हेलमेट वाले दोपहिया चालकों को पेट्रोल नहीं देगा। इसी तरह, सरकारी शराब दुकानों पर भी हेलमेट पहनकर आने वालों को ही शराब दी जाएगी। यह नियम दोपहिया वाहनों से आने वाले ग्राहकों पर लागू होगा।

इसके साथ ही, दोपहिया वाहन विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे वाहन के साथ आईएसआई मार्क वाला हेलमेट अनिवार्य रूप से दें। पेट्रोल पंप और शराब दुकानों के पास हेलमेट बिक्री केंद्र भी खोले जाएंगे।

प्रशासन ने सरकारी कार्यालयों में आने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य किया है। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को नियमों के पालन के लिए नियमित पेट्रोलिंग और पुलिस तैनाती के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन का यह सख्त कदम सड़क सुरक्षा के प्रति एक गंभीर प्रयास है, जिससे जिले में दुर्घटनाओं और जनहानि को कम किया जा सकेगा।

“हेलमेट पहनिए, सुरक्षित रहिए – यही है सुरक्षित समाज की दिशा।”

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