(Baba with Jalebi) जलेबी वाले बाबा को सुनायी जायेगी सोमवार को सजा

(Baba with Jalebi)

(Baba with Jalebi) कई अश्लील वीडियो वायरल हुई थी बाबा के नाम

दोषी बाबा हाथ जोड़कर रोते हुए रहम की गुहार लगाई

(Baba with Jalebi) फतेहाबाद ! एक नाबालिग सहित कई महिलाओं को नशीले पदार्थ पिलाकर उनके साथ दुष्कर्म के मोबाइल फोन पर वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करके बार-बार दुष्कर्म करने, पैसे ऐंठने, आईटी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में दोषी करार दिए गए फतेहाबाद जिले के बहुचर्चित बाबा बिल्लूराम उर्फ अमरपुरी को नौ जनवरी को सुनायी जायेगी।

(Baba with Jalebi) फतेहाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत सोमवार को सजा सुनायेगी।

ज्ञातव्य है कि आरोपी को शनिवार को सजा सुनाई जानी थी, इसे अब नौ जनवरी तक टाल दिया गया है। आज अदालत ने दोषी के बयान दर्ज किए। दोषी ने अदालत में दर्ज करवाए अपने बयानों में कहा कि वह उम्रदराज है, उसे शुगर और उच्च रक्तचाप की बीमारी है। उसकी आंखें भी खराब हैं। अदालत में सजा पर अपने बयान दर्ज करवाते समय दोषी बाबा हाथ जोड़कर रोते हुए रहम की गुहार लगाई।

आरोपी बाबा बिल्लूराम उर्फ अमरपुरी के खिलाफ शहर पुलिस थाना टोहाना के प्रभारी प्रदीप कुमार की शिकायत पर 19 जुलाई 2018 को आईपीसी की धारा 293, 294, 376, 509, आईटी एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अदालत ने बाद में आरोपी बाबा बिल्लूराम उर्फ अमरपुरी के खिलाफ बार-बार दुष्कर्म करने की धारा 376 (2एन) भी लगाई गई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद में महिला पुलिस थाना फतेहाबाद की तत्कालीन इंस्पेक्टर बिमला देवी ने मुकदमे की जांच-पड़ताल शुरू की।

इंस्पेक्टर बिमला देवी ने 19 जुलाई 2018 को घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया। घटनास्थल की वीडियोग्राफी करवाते हुए वहां से वीसीआर के साथ तीन कैसेट, 25 नशीली गोलियां, चार रूद्राक्ष की मालाएं, एक भभूति का बॉक्स और एक चिपटा कब्जे में लिया था। पुलिस ने आरोपी बाबा का सात दिन का पुलिस रिमांड लिया था।

पुलिस ने एक पीड़िता का मेडिकल करवाया था। तेईस जुलाई 2018 को पुलिस ने आरोपी बाबा से एक मोबाइल फोन, दो अकाउंट बुक्स, दो नोटबुक, तीन डॉयरी, एक हजार रुपये नगद, चार कारतूस और दो चेकबुक बरामद किए थे।

पुलिस ने पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाये थे। पुलिस ने 24 जुलाई 2016 को अदालत से मंजूरी लेकर आरोपी बाबा के खून के नमूने लिए थे। उसी दिन पुलिस को एक नाबालिग पीड़िता मिली थी, जिसके मजिस्ट्रेट के समक्ष 164सीआरपीसी के तहत बयान भी कलमबद्ध किए गए थे।

इसके बाद इस मामले में आरोपी बाबा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 भी जोड़ी गई। इस दौरान आरोपी बाबा का अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में इलाज भी करवाया गया। छब्बीस जुलाई 2018 को पुलिस ने आरोपी बाबा को अदालत में पेश कर दो दिन का और रिमांड लिया था। इस दौरान पुलिस को आरोपी बाबा ने आर्म्स लाइसेंस, सात ग्राम अफीम पुलिस उपाधीक्षक जोगिन्द्र शर्मा की मौजूदगी में बरामद करवाया था। इसके बाद अदालत ने आरोपी बाबा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

सोलह अगस्त को पुलिस ने एक ओर पीड़िता के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष करवाएं। आरोपी बाबा से एक रिवॉल्वर और एक गन भी पुलिस ने बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी बाबा के कई अश्लील वीडियो वायरल हुई थी, जिनमें आरोपी बाबा को आपत्तिजनक हालत दिखाया गया था। आरोपी बाबा ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसने सौ से ज्यादा महिलाओं को धोखा दिया है।

अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी बाबा बिल्लुराम उर्फ अमरपुरी को पांच जनवरी को दोषी ठहराया था।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU