रमेश गुप्ता
भिलाई। कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कंपनी के पैसो का गबन के आरोप में फरार थे आरोपी मुख्य आरोपी को पुलिस टीम साइबर की मदद से नागपुर से पकड़ा गया । वही इस मामले में अभी अन्य दो फरार है ।
घटना के संबंध में बताया जाता है कि प्रार्थी कमल कुमार प्रोपराईटर श्री श्याम कैमिकल्स पता 12/आई भारी औधोगिक क्षेत्र हथखोज भिलाई के द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि श्री श्याम कैमिकल्स पता 12/आई भारी औधोगिक क्षेत्र हथखोज भिलाई में मार्केटिंग एवं रिकवरी मेनेजर का काम करने वाले रविन्द्र सिंह के द्वारा सुर्दशन मेटालिक्स कंपनी सिलतरा कंपनी को डिहाईड्रेड कोलटार विक्रय के रकम 657914 रूपये व निजी लेने के रकम एवं आरसी एलुमिनियम कंपनी हथखोज से निजी लेन देन के रकम को प्राप्त कर उक्त रकम को कंपनी मालिक को नहीं देकर अपने साथी गितेश गिल को मेटालिक्स कंपनी का फर्जी मालिक बनाकर एवं नवीन शर्मा को आरसी एलुमिनियम कंपनी का मालिक बनाकर बात कराकर उक्त रकम को गबन कर धोखाधड़ी किया है। आवेदन जांच उपरांत आरोपियों के विरूद्ध धारा 408, 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त घटना को अत्यंत ही गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के द्वारा आरोपियों की शीघ्र पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे। जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिलाई सुखनंदन राठौर , नगर पुलिस अधीक्षक छावनी हरिश पाटिल के मार्गदर्शन में के नेतृत्व में एक टीम कार्यवाही हेतु लगाया गया।
आरोपीगण घटना के बाद से अपने सकुनत से फरार थे, टीम द्वारा एवं साइबर सेल की मदद लेकर आरोपियों की पता साजी कर आरोपी रविन्द्र सिंह को नागपुर से अभिरक्षा में लेकर थाना भिलाई 03 लाया गया, आरोपी से पूछताछ कर घटना कारित करना स्वीकार करते हुए कथन में बताया कि वह श्री श्याम केमिकल्स हथखोज में मार्केटिंग व रिकवरी मैनेजर का काम करता था जिसने अपने भाई गितेश गिल एवं अपने दोस्त नवीन शर्मा के साथ मिलकर उनको फर्जी मालिक बनाकर श्री श्याम केमिकल्स हथखोज के कोलटार बिक्री रकम 657914 रूपये एवं कंपनी के मालिक के निजी लेने के रकम को प्राप्त कर कंपनी में जमा ना कर अपने साथियों के साथ मिलकर गबन कर लेना बताया। और गबन किए गए पैसे से कर्ज चुकाना और अपने चाचा के इलाज एवं परिवार में खर्च करना बताएं आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पुरानी भिलाई निरीक्षक महेश कुमार ध्रुव , उपनिरीक्षक योगेश्वर वर्मा, प्रधान आरक्षक मनीष थापा (थाना जामुल), आरक्षक अरविंद मेढ़े एवं साइबर सेल से प्रधान आरक्षक बंजीर शामिल रहे.