Amikapur News : मठपारा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
Amikapur News : Amikapur,,,शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर श्री अमित जिन्दल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के मार्गदर्शन में पी.एल.वी. दिनांक 04.02.23 को मठपारा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर बताया कि भारतीय सविधान के अनुच्छेद 21-ए में निशुल्क
Amikapur News :और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। वर्ष 2010 में निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हुआ, जिसकी धारा 3 में प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक अपने पड़ोस के विद्यालय में निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, धारा 5 के अनुसार बिना टी.सी. के भी
प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए विद्यालय में प्रवेश का अधिकार होगा। कुमारी सलोमी कुजुर ने आगे बताया कि निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 13 के अनुसार किसी बालक को कैंपिटेशन फीस देने की बाध्यता नहीं है तथा बालक के अभिभावक को किसी स्क्रीनिगं प्रकिया से गुजरना नहीं होगा तथा
धारा 16 के अनुसार किसी बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक निष्काषित नहीं किया जायेगा तथा धारा 17 के अनुसार किसी बालक के साथ मारपीट नही की जायेगी।