हिंगोरा सिंह, अम्बिकापुर।
मुख्य बिंदु:
थाना कोतवाली एवं साइबर सेल पुलिस टीम द्वारा संगठित मवेशी चोर गिरोह पर की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
आरोपी थाना गांधीनगर एवं थाना कोतवाली के पूर्व के मवेशी चोरी के मामलो मे भी रहे है शामिल।
आरोपीगण बाहर बंधे एवं खुले मे विचरण कर रहे मवेशियों को बनाते थे निशाना, चारपाहिया वाहनों मे पकड़कर चोरी कर ले जाकर कर रहे थे बिक्री।
आरोपीगण उक्त मवेशियों की तस्करी कर झारखण्ड ले जाकर बिक्री कर कारित करते थे घटना।
आरोपी अजहर खान एवं जुनैद आलम के विरुद्ध पूर्व मे भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है, आरोपी आदतन अपराधी किस्म के युवक है।
पुलिस की सतर्कता एवं त्वरित कार्यवाही से मवेशी चोर गिरोह का हुआ भंडाफोड़।
घटना का विवरण:
मामले के संछिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ऋषिकेश मिश्रा साकिन घुटरापारा चांदनी चौक के पास अम्बिकापुर का थाना कोतवाली आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 04/01/26 के रात करीब 11.30 बजे प्रार्थी अपने दोस्त के घर गंगापुर से रिंग रोड होते हुए अपने कार से घर जा रहा था। इस दौरान प्रार्थी नमनाकला रिंग रोड में देखा कि तीन पिकप वाहन खड़ी है और करीब 06-07 लोग मिलकर करीब 04-05 मवेशीयों को पकड़कर रस्सी से बांध कर जबरन पीकप वाहन में लोड कर रहे है और मवेशीया चिल्ला रही है, तब प्रार्थी को शक हुआ तो प्रार्थी अपनी कार को कुछ दूर आगे ले जाकर खड़ी कर पीकप वाहनों का नम्बर नोट करने लगा जिसमें से दो पिकप वाहन का नम्बर नोट किया। पिकप वाहन का नम्बर जेएच 07 एम 3169, जेएच 01 एफपी 1270 तथा एक बिना नम्बर का पिकप था। तब प्रार्थी अपनी कार को पीकप वालो कर पास घुमाया तो अज्ञात लोग तीनों पिकप में एक-एक मवेशी लोड़ कर भागने लगे और करीब 02 मवेशीयों को वही पर छोड़कर भाग गये। तब प्रार्थी तीनों पिकप वालों का पिछा करते हुए दौड़ाया किन्तु सभी पीकप वाले तेजी से वाहन चला रहे थे जिससे प्रार्थी ज्यादा दूर तक पीछा नहीं कर पाया, मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली मे आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 14/26 धारा 303(2) बी. एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

इससे पूर्व भी प्रार्थिया सुशीला यादव साकिन गांधीनगर गाँधी चौक अंबिकापुर द्वारा दिनांक 24/11/25 को थाना गांधीनगर आकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रार्थिया के घर के सामने से बँधी हुई गाय को स्कार्पियो वाहन मे लोड कर चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, अन्य मामले मे थाना कोतवाली अंतर्गत प्रार्थी परमानन्द तिवारी साकिन केदारपुर अंबिकापुर द्वारा दिनांक 27/11/25 को थाना कोतवाली आकर अपने 02 रास देसी गाय को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा स्कार्पियो वाहन मे लोड कर चोरी कर ले जाने सम्बन्धी रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, दोनों मामलो के प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 664/25 धारा 303 (2) बी. एन. एस. एवं थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 901/25 धारा 303 (2) बी. एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
पुलिस विवेचना एवं घेराबंदी:
दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा प्रकरण में प्रार्थी का कथन, घटना स्थल निरीक्षण व आरोपी वाहन व चालकों का पता तलाश दौरान मुखबीर से सुचना मिला कि ग्राम रनपुरखुर्द बस्ती के आगे पानी टंकी के पास सुनसान जगह अंधेरा में तीन पिकप वाहन खड़ी कर गायों को लोड़ कर रहे हैं। कि सुचना पर हमराह स्टाप व गवाहों के मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर जाकर घेराबंदी किये जाने पर तीन पिकप वाहन कमांक जेएच 07 एम 3169, जेएच 01 एफपी 1270 तथा एक बिना नम्बर का पिकप मिला। तीनों पिकपों में 02-02 रास कुल 06 रास मवेशी लोड व 07 लोग मिले। जिनसे नाम पता व घटना के संबंध में मौखिक पुछताछ किये जाने पर टाल मटोल करते कोई जबाब नहीं दिया जाने लगा। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा बताये गये पिकप वाहन का नम्बर व मौके पर मिला पिकप वाहन का नम्बर एक होने से आरोपियों मय हमराह स्टाप व गवाह के थाना वापस आकर गौ सेवा मण्डल सरगुजा के संचालक को जप्तशुदा 06 राज मवेशी को हिफाजतनामा में दिया गया।
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण:
प्रकरण में आरोपियों से पृथक-पृथक विस्तृत पुछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम पता निम्नानुसार बताया:
अजहर खान पिता ईस्लाम मिरवा उम्र 22 वर्ष
शोएब शाह पिता मुजफ्फर शाह उम्र 23 वर्ष
जुनैद आलम पिता स्व० नाजीर हुसैन उम्र 23 वर्ष
अफसार पिता स्व० सफीउल्ला उम्र 25 वर्ष
तकिर खान पिता जमरूद्दीन खान उम्र 43 वर्ष
आदम शाह पिता मुईनुउद्दीन शाह उम्र 30 वर्ष
रेफाज खान पिता अली जान खान उम्र 26 साल (सभी निवासी साई टांगरटोली चौकी लोदाम थाना जशपुर जिला जशपुर छ.ग.)
आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ कर मेमोरंडम कथन लिया गया। आरोपियों के द्वारा अपने-अपने मेमोरण्डम कथन में अपना-अपना जूर्म स्वीकार किया गया एवं पूर्व मे थाना गांधीनगर एवं कोतवाली मे मवेशी चोरी की घटना कारित करना भी स्वीकार किया गया, उक्त चोरी किये गए मवेशियों को झारखण्ड के मवेशी बाजार मे बिक्री करना बताये है, मवेशी बिक्री से प्राप्त रकम 12750 रुपये आरोपियों से जप्त किया गया, एवं पूर्व के घटना मे प्रयुक्त वाहन के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर उपरोक्त वाहन को किराये मे लेकर घटना कारित करना बताया गया है, पुलिस टीम द्वारा पूर्व मे घटना मे प्रयुक्त वाहन के सम्बन्ध मे अग्रिम जांच विवेचना एवं पता तलाश किया जा रहा है, आरोपियों का कृत्य अपराध सदर धारा का पाये जाने से प्रकरण मे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
आपराधिक रिकॉर्ड एवं तकनीकी विवेचना:
प्रकरण में आरोपियों के संबंध में आईसीजेएस पोर्टल के माध्यम से जानकारी लेने पर पाया गया कि आरोपी अजहर खान के विरुद्ध थाना लखनपुर में अपराध कमांक 55/2025 धारा 303 (2) बीएनएस पंजीबद्ध होना जिसका केश नम्बर 5324/2025 दिनांक 11.08.2025 है, थाना बागबहार जिला जशुपर में अपराध कमांक 69/2021 धारा 379,411,34 भा.द.स. तथा थाना बगीचा जिला जशपुर में अपराधकमांक 138/2025 धारा 303(3) बीएनएस पंजीबद्ध होना जिसका केश नम्बर 2301/2025 दिनांक 01.12.2025 में चालानी कार्यवाही किया जाना पाया गया।
आरोपी जुनैद आलम के विरुद्ध चौकी थाना लोदाम जिला जशुपर में अपराध क्रमांक 42/2024 धारा छ०ग० शासन पशु कुरता अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10 छ०ग० शासन पशु कुरता अधिनियम की धारा 11 व 112 बीएनएस में चालानी कार्यवाही किया जाना पाया गया। सम्पूर्ण विवेचना पर आरोपियों का कृत्य अपराध सदर धारा 111 बीएनएस का पाये जाने से प्रकरण में जोडी जाकर आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया जाता है, मामले मे अग्रिम जांच विवेचना जारी है।
पुलिस टीम:
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली अंबिकापुर शशिकांत सिन्हा, प्रभारी साइबर सेल अम्बिकापुर सहायक उपनिरीक्षक अजित कुमार मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक मनोज सिंह, सहायक उप निरीक्षक विवेक पाण्डेय, प्रधान आरक्षक अजय पांडे, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, प्रधान आरक्षक विकास सिन्हा, प्रधान आरक्षक जयदीप सिंह, आरक्षक मनीष सिंह, राहुल केरकेट्टा, जीतेश साहू, नितिन सिन्हा, विवेक राय, अतुल सिंह, अमरेश दास, दीपक पाण्डेय सक्रिय रहे।