:रमेश गुप्ता:
जामुल (दुर्ग) जिले के जामुल थाना क्षेत्र में गर्भवती से मारपीट का मामला सामने आया है। राजीव नगर छावनी निवासी चार आरोपियों ने शराब के नशे में दो महिलाओं समेत कई लोगों की पिटाई की, जिसमें दो माह की गर्भवती सोनमती के पेट में लात मारने से गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो गई। घटना के बाद जामुल पुलिस ने तेजी से कार्रवाई कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
घटना की जानकारी:
- प्रार्थी असरफी देवी ने थाना जामुल में शिकायत दर्ज कराई कि पड़ोसी अमरजीत, समरजीत, आकाश और विकास शराब के नशे में गाली-गलौज कर रहे थे।
- जब महिलाओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी।
- इस दौरान गर्भवती सोनमती के पेट में लात मारी गई, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो गई।

पुलिस की कार्रवाई:
- एफआईआर दर्ज: धारा 294, 323, 506 और 34 भादवि के साथ धारा 316 (गर्भपात कराना) जोड़ी गई।
- गिरफ्तारी: चारों आरोपियों को 11 जुलाई को पकड़कर कोर्ट में पेश किया गया।
- मेडिकल जांच: पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया, जिसमें भ्रूण की मृत्यु की पुष्टि हुई।
आरोपियों के नाम:
- अमरजीत रजक (उर्फ बैठा), उम्र 55 वर्ष
- समरजीत रजक, उम्र 35 वर्ष
- आकाश कुमार रजक, उम्र 27 वर्ष
- विकास कुमार रजक, उम्र 24 वर्ष
(सभी राजीव नगर छावनी निवासी)
पुलिस टीम का योगदान:
इस मामले में थाना प्रभारी राजेश मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई की। अन्य सदस्यों में सब-इंस्पेक्टर राजेश साहू, आर. चेतमान गुरुंग, रत्नेश शुक्ला, चंद्रभान यादव, रूपनारायण बाजपेयी, चंदन सिंह और अतुल सिंह यादव शामिल थे।
क्या कहता है कानून?
- धारा 316 (भारतीय दंड संहिता): यदि कोई व्यक्ति किसी गर्भवती महिला पर हमला करता है और उसके कारण भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है।
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