बिलासपुर में अवैध रेत उत्खनन और दुर्घटना मामले में प्रशासन सख्त, वाहन मालिक पर एफआईआर दर्ज

रायपुर। बिलासपुर जिले के खारंग नदी क्षेत्र में हुई एक दुखद घटना के बाद जिला प्रशासन और खनिज विभाग ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने संबंधित वाहन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। राज्य सरकार के निर्देश पर पूरे छत्तीसगढ़ में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

दुर्घटना की जांच और एफआईआर की कार्रवाई

खनिज विभाग की टीम ने ग्राम गढ़वट में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच में पता चला कि 8-9 अप्रैल की रात को नदी क्षेत्र में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से एक युवक की मौत हो गई थी और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ था। प्राथमिक जांच के अनुसार, यह वाहन ग्राम गढ़वट निवासी तोषण कुमार कश्यप का है। इस आधार पर रतनपुर पुलिस थाने में वाहन मालिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त कदम

जांच दल को मौके पर रेत उत्खनन के लिए बनाए गए कच्चे रास्ते और ट्रैक्टरों के आने-जाने के निशान मिले हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भले ही उस समय कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला, लेकिन परिस्थितियों से यह संकेत मिलता है कि युवक रेत निकालने के उद्देश्य से वहां गए थे। अवैध उत्खनन को रोकने के लिए अब प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है।

पिछले वर्षों की कार्रवाई का विवरण

खनिज विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, अवैध कार्यों के खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी है:

  1. वर्ष 2024-25: गढ़वट और आसपास के क्षेत्रों में 47 मामले दर्ज किए गए और लगभग 6.95 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
  2. वर्ष 2025-26: अब तक 22 मामले दर्ज कर 3.19 लाख रुपये से अधिक की वसूली की जा चुकी है।

जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि अवैध उत्खनन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंचायत स्तर पर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं और अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके।

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