बिलासपुर। कोर्ट में चालान पेश करने और वाहन राजसात नहीं करने के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में सिविल लाइन थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक अनिल साहू को पुलिस विभाग ने बड़ा दंड दिया है।
एसएसपी रजनेश सिंह ने विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर प्रधान आरक्षक अनिल साहू को तत्काल प्रभाव से पदावनत करते हुए आरक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया। उन्हें अगले दो वर्ष तक इसी पद पर कार्य करना होगा।
नवंबर 2024 में पीड़ित ने प्रधान आरक्षक अनिल साहू का वीडियो बनाकर रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। वायरल वीडियो में अनिल साहू जमानत आवेदन पर कार्रवाई और वाहन राजसात नहीं करने के लिए 50 हजार रुपये की मांग करते दिखाई दे रहे थे।
मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय जांच की गई जिसमें प्रधान आरक्षक दोषी पाया गया। इसके बाद एसएसपी ने उन पर पदावनति की कार्रवाई की।