जगदलपुर। बस्तर जिले के प्राथमिक शाला फाफनी में पदस्थ सहायक शिक्षक अंशुराम कुमार को कर्तव्य में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
विकासखंड शिक्षा अधिकारी बस्तर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार, सहायक शिक्षक अंशुराम कुमार पर नियमित रूप से शराब का सेवन कर स्कूल आने और अध्यापन कार्य में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप थे। इसके अलावा उन पर शासकीय आदेशों की अवहेलना करने का भी दोष पाया गया है। प्रथम दृष्ट्या छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर प्रशासन ने यह कड़ी कार्रवाई की है।
निलंबन की अवधि के दौरान अंशुराम कुमार का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बास्तानार निर्धारित किया गया है। नियमानुसार निलंबन अवधि में उन्हें जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। विभाग द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।