Chhattisgarh High Court : पति की अनुपस्थिति में महिला ने कराया 12 बार गर्भपात, हाई कोर्ट में की तलाक की याचिका मंजूर
Chhattisgarh High Court : बिलासपुर। हाईकोर्ट में ऐसा मामला सामने आया..जिसने भी सुना उसकी आंखें निकल आयी। मामला पति पत्नी के बीच अजीबो गरीब तलाक का है। कोर्ट को फरियादी ने बताया कि वह अपनी पत्नी से सालों से दूर रहता है। लेकिन इस दौरान पत्नी ने 12 बार गर्भपात कराया है। अन्ततः हाईकोर्ट को पति पत्नी के बीच तलाक का आवेदन स्वीकार करना पड़ा है।
हाई कोर्ट न में पति की अनुपस्थिति में बिना रिश्ता बनाए पत्नी के 12 बार गर्भपात कराने को मामला सामने आया। इसी आधार पर याचिकाकर्ता पति ने तलाक मांगा। कोर्ट ने पति पत्नी के बीच किसी प्रकार की सुलह की गुंजाइश नहीं पााए जाने पर याचिका स्वीकार कर तलाक की मंजूरी दी है।
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साल 1996 में शादी..एक बच्ची
जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता यानि पति की 1996 में दुर्ग जिला निवासी युवती से शादी हुई। 2005 तक पति पत्नी साथ रहे। इसके बाद पति काम काज को लेकर बाहर महाराष्ट्र चला गया। इसके बाद उसका तबादला केरल हो गया। 2006 में दोनों के बीच बेटी का जन्म हुआ।
पति नहीं,लेकिन कराया 12 बार गर्भपात
पति के साथ नहीं होने पर पत्नी ने करीब 12 बार गर्भपात करवाया। गर्भपात के दौरान अस्पताल में हर बार पति की जगह प्रेमी ने सेवा की। बावजूद इसके पति ने अपनी पत्नी को समझाया और समझौता कर साथ रखने को तैयार हुआ। इस दौरान दूर रहने के बाद भी का पत्नी अन्य व्यक्ति से लगातार संपर्क रहा।हार कर पति ने दुर्ग परिवार न्यायालय में तलाक का आवेदन दिया।
परिवार न्यायालय ने किया खारिज
परिवार न्यायालय ने मौखिक प्रमाण के आधार पर पति के आवेदन को खारिज कर दिया। पति ने हाई कोर्ट में याचिका पेश कर न्याय की गुहरा लगाई। मामले की जस्टिस गौतम भादुड़ी, जस्टिस रजनी दुबे की डीबी में सुनवाई हुई। डीबी ने मेडिकल रिपोर्ट और उत्तरवादी पत्नी के करीब 12 बार गर्भपात कराने को गंभीरता से लिया। याचिकाकर्ता पति के भाई और घर मे काम करने वाली नौकरानी के बयान को पुख़्ता साक्ष्य माना। पति के तलाक की याचिका को मंजूर किया।
देवर और नौकरानी का बयान
कोर्ट को घर मे काम करने वाली लड़की ने बताया कि जब मा और पिता गांव गए थे तो रात में एक चाचा आये। मेमसाब और चाचा ने उसे बरामदा में सोने को कहा। और इसके बाद दोनों कमरे के अंदर गए और भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। इसके अलावा अपने बयान में याचिकाकर्ता के भाई ने कहा कि भाभी केरल से आ रही थी। रात 12 बजे उसे लेने स्टेशन गया । उसने देखा कि भाभी दूसरे व्यक्ति के साथ थी..मैने पीछा किया। घर पहुचने के बाद दोनों कमरे के अंदर चले गए।
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Chhattisgarh High Court : सुनवाई के दौरान डीबी के सामने पत्नी ने कबूल किया कि व्यक्ति से लगातार संपर्क में है। बयान और कबूलनामा के बाद हाईकोर्ट ने तलाक की याचिका को मंजूर किया।