अवैध मदिरा विक्रेता को आबकारी विभाग ने भेजा जेल

शासन-प्रशासन के निर्देश का असर, जिले में सख्त कार्रवाई जारी

कोरिया, 12 जनवरी 2026/
छत्तीसगढ़ शासन की आबकारी सचिव श्रीमती आर. संगीता और कोरिया जिले की कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देश पर अवैध शराब निर्माण, बिक्री और तस्करी के विरुद्ध जिले में लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है।

जिला आबकारी अधिकारी श्री रमेश कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में विभाग सख्ती से कार्यवाही कर रहा है। कंट्रोल रूम बैकुण्ठपुर में सहायक जिला आबकारी श्रीमती सपना सिंन्हा को मुखविर से प्राप्त सूचना के आधार पर लगातार छापामार कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम छोटे साल्ही थाना-बैकुण्ठपुर निवासी मोहरमनिया पति मनिराम के घर की तलाशी लेने पर 10 लीटर अवैध शराब जप्त किया गया। मोदी पारा थाना-बैकुण्ठपुर शिवराज सिंह आ० जगदेव के घर बाडी की छापा कर 08 लीटर हाथभट्टी अवैध शराब जप्त किया गया।

ग्राम बसेर थाना चरचा मनी सिंह आ० जगरनाथ के घर से 9.8 लीटर शराब जप्त किया गया। ग्राम बसेर में ही जानकी पति धौकल सिंह के घर से 8 लीटर जरकिन और बोतलो में भरी अवैध शराब जप्त किया गया ।

चार आरोपियो के विरूध छ.ग आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क 34(2), एवं 59क के तहत प्रकरण कायम कर जिला न्यायालय बैकुण्ठपुर में न्यायिक रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया गया, माननीय न्यायाधीश द्वारा आरोपी को 14 दिनों के लिये जेल भेजने का आदेश दिया गया।

कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी, मुख्य आरक्षक, आरक्षक तथा नगर सैनिक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उल्लेखनीय है कि राज्य में संचालित शराब दुकानों के ब्राण्ड, स्टॉक और विक्रय दर की जानकारी अब मोबाइल पर प्लेस्टोर से उपलब्ध श्मनपसंदश् ऐप के माध्यम से आसानी से देखी जा सकती है।

अवैध शराब या दुकान संबंधी किसी भी शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर 14405 तथा व्हाट्सएप नंबर 9424102102 जारी है।

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