जीरो FIR न दर्ज करने पर हाईकोर्ट सख्त, DGP समेत इंदौर के तीन थाना प्रभारियों को नोटिस

इंदौर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने जीरो एफआईआर दर्ज नहीं करने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) सहित इंदौर के तीन थाना प्रभारियों को नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद की गई है।

मामला थाना सीमा क्षेत्र के विवाद से जुड़ा हुआ है। याचिका में बताया गया कि शिकायतकर्ता को सीमा विवाद का हवाला देकर एक थाने से दूसरे थाने भेजा जाता रहा, जिसके कारण उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। इस लापरवाही के चलते फरियादी को लगातार परेशान होना पड़ा।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि इंदौर में आज भी थाना सीमाओं को लेकर स्पष्टता नहीं है, जिसकी वजह से पीड़ितों को न्याय के लिए भटकना पड़ता है। इसी मामले में हाईकोर्ट ने विजय नगर, राजेंद्र नगर और लसूड़िया थाना प्रभारियों के साथ-साथ DGP को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

अदालत ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जीरो एफआईआर जैसी व्यवस्था का पालन न करना गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है और इस पर जवाबदेही तय की जाएगी।

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