Chhattisgarh High Court : हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोरोना कर्मियों को मिली बड़ी राहत
Chhattisgarh High Court : बिलासपुर ! छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना काल में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में छह माह तक सेवा देने वाले कर्मियों को सरकारी भर्तियों में 10 नम्बर बोनस देने के निर्देश दिए। इसे लेकर राज्य शासन ने तीन साल पहले घोषणा की थी, लेकिन लाभ नहीं दिया जा रहा था।
नवागांव जिला धमतरी निवासी याचिकाकर्ता चन्द्रकांत साहू ने कोविड-19 के दौरान अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलरगांव द्वारा संयुक्त रूप से संचालित कोविड-19 कार्यक्रम में काम लिया था। छह माह पूरे करने के बाद ऐसे कर्मचारियों ने आगे सर्विस जारी रखने की शासन से मांग की थी। जिस पर सरकार ने सात दिसंबर 2021 को आदेश जारी किया कि कोविड काल में जिन कार्यकर्ताओं ने छह महीने काम किया है, उनको प्रदेश में होने वाली तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया में 10 अंक बोनस दिए जाएंगे।
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Chhattisgarh High Court :  याचिकाकर्ता चंद्रकांत ने स्वास्थ्य विभाग धमतरी जिले की भर्ती में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में किए गए अपने कार्य का प्रमाण पत्र पेश किया, लेकिन इसे अमान्य कर बोनस के 10 अंक नहीं दिए गए। इस पर चंद्रकांत ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद आदेश दिया है कि शासन के साथ संयुक्त रूप से संचालित कोविड-19 कार्यक्रम के काम करने वालों को भी 10 अंक बोनस दिए जाएं। इस आदेश ने चंद्रकांत जैसे कर्मियों को बड़ी राहत देने का काम किया है।
 
	
 
											 
											 
											 
											