1 जनवरी 2026 से ITR, पैन-आधार लिंकिंग नियम बदलेंगे, इन पर भी पड़ेगा फर्क

नई दिल्ली। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ देश में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और नियामक बदलाव लागू हो रहे हैं, जो आम नागरिकों की जेब और दैनिक जीवन पर असर डालेंगे। इनमें इनकम टैक्स, क्रेडिट स्कोर, पैन-आधार लिंकिंग, एलपीजी मूल्य, डिजिटल पेमेंट सुरक्षा, क्रेडिट कार्ड नियम, रेल टिकट बुकिंग और वेतन आयोग से जुड़े बदलाव शामिल हैं।

रिवाइज्ड आईटीआर की सुविधा समाप्त: वित्त वर्ष 2025-26 (मूल्यांकन वर्ष 2026-27) के लिए रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। इसके बाद टैक्सपेयर्स को अपडेटेड रिटर्न (आईटीआर-यू) दाखिल करना होगा।

क्रेडिट स्कोर में साप्ताहिक अपडेट: क्रेडिट ब्यूरो अब क्रेडिट स्कोर को हर हफ्ते अपडेट करेंगे, जिससे भुगतान व्यवहार तेजी से प्रतिबिंबित होगा और लोन योग्यता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य: 31 दिसंबर 2025 के बाद पैन-आधार लिंक न होने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे टैक्स फाइलिंग और बैंकिंग लेनदेन में समस्या आएगी।

एलपीजी मूल्य संशोधन: घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में मासिक आधार पर संशोधन होता है, जिसमें बदलाव की संभावना है।

डिजिटल पेमेंट में कड़ी सुरक्षा: यूपीआई लेनदेन पर धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त नियम लागू होंगे, साथ ही मैसेजिंग ऐप्स पर मजबूत सिम वेरिफिकेशन लागू किया जाएगा।

एसबीआई कार्ड लाउंज एक्सेस में बदलाव: 10 जनवरी 2026 से घरेलू एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस प्रोग्राम संशोधित होगा, जिसमें कार्ड्स को सेट ए और सेट बी में विभाजित किया जाएगा तथा विशिष्ट शहरों के लाउंज उपलब्ध होंगे।

रेल टिकट बुकिंग नियम: एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के पहले दिन आधार-सत्यापित यूजर्स को विस्तारित समय विंडो मिलेगी, जो चरणबद्ध तरीके से लागू होगी।

आठवां वेतन आयोग: सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने के बाद आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन एवं पेंशन संशोधन की उम्मीद है।

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