रेल मंत्रालय ने नई टिकट दरों के संबंध में जारी की अधिसूचना, किराया बदलाव 26 दिसंबर और उसके बाद की टिकट बुकिंग पर लागू 

नई दिल्ली। रेल मंत्रालय द्वारा यात्री किराए में किए गए संशोधन शुक्रवार 26 दिसंबर से प्रभावी होंगे। 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की साधारण नॉन-एसी यात्रा में प्रति किलोमीटर 1 पैसा तथा मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन-एसी श्रेणी एवं सभी एसी श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की वृद्धि लागू होगी।

गुरुवार को मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। नया किराया 26 दिसंबर या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा। इससे पूर्व बुकिंग पर संशोधन प्रभावी नहीं होगा। यह वर्ष की दूसरी किराया वृद्धि है, इससे पहले जुलाई में बढ़ोतरी की गई थी।

मंत्रालय के अनुसार, उपनगरीय सेवाओं एवं सभी सीजन टिकटों (उपनगरीय एवं गैर-उपनगरीय) के किराए में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। गैर-उपनगरीय साधारण सेवाओं में सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास एवं फर्स्ट क्लास के किराए में ग्रेड के अनुसार समान रूप से 1 पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि होगी, जिससे कीमतों में सीमित एवं क्रमिक बढ़ोतरी सुनिश्चित होगी।

मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन-एसी (स्लीपर क्लास सहित) एवं एसी श्रेणियों (चेयर कार, 3-टियर, 2-टियर एवं फर्स्ट क्लास) में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। उदाहरणस्वरूप, 500 किलोमीटर की यात्रा पर किराया 10 रुपये बढ़ेगा।

अधिसूचना में तेजस राजधानी, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, हमसफर, अमृत भारत, तेजस, महामना, गतिमान, अंत्योदय, गरीब रथ, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस एवं नमो भारत रैपिड रेल सहित प्रमुख ट्रेन सेवाओं के मूल किराए को वर्ग-वार अनुमोदित दरों के अनुरूप संशोधित किया गया है।

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