रायगढ़: खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर ग्राम कमरगा के हल्का पटवारी जितेंद्र भगत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर लैलूंगा एसडीएम ने यह कार्रवाई की। निलंबन अवधि में उन्हें तहसील मुख्यालय लैलूंगा में संलग्न किया गया है तथा मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक पंजीकृत किसानों से समितियों एवं उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है। सभी पटवारियों एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को किसानों के धान उत्पादन का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए थे।
22 दिसंबर को जितेंद्र भगत से सत्यापन संबंधी जानकारी मांगी गई, लेकिन उन्होंने संतोषजनक विवरण प्रस्तुत नहीं किया। मात्र तीन किसानों के पंचनामा दिए, जिनमें केवल नाम एवं हस्ताक्षर अंकित थे, आवश्यक विवरण एवं सत्यापन जानकारी अनुपस्थित थी। अतिरिक्त जानकारी पर भी संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला।
जांच में शासन एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता पाई गई, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1966 के नियम 03 का उल्लंघन एवं कदाचार है। निलंबन अवधि में उनके हल्के का प्रभार केशव प्रसाद पैकरा को सौंपा गया है।