हाईकोर्ट ने गुरु खुशवंत साहेब के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट मामले में आरोपी को दी अग्रिम जमानत

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सतनामी समाज के गुरु एवं कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी जीवन देवांगन की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।

जानकारी के अनुसार, 20 नवंबर 2025 को जिला सतनामी समाज खैरागढ़ ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि जीवन देवांगन ने 13 नवंबर के आसपास भाजपा मंडल ठेलकाडीह के व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट किया, जिसमें दो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के विवाद के संदर्भ में गुरु खुशवंत साहेब के लिए अपमानजनक शब्द (“गुरु घंटाल”) का इस्तेमाल किया गया। शिकायतकर्ताओं ने इसे अभद्र, अपमानजनक एवं समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। आरोप है कि आरोपी ने बाद में मैसेज डिलीट कर दिया। इस आधार पर बीएनएस की धारा 299 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

आरोपी की ओर से चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। वकील ने तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। मैसेज व्यक्तिगत विवाद के संदर्भ में था, न कि धार्मिक प्रथा या देवता से संबंधित। आरोपी के खिलाफ पूर्व में दर्ज दो मामले निपट चुके हैं तथा जांच एवं ट्रायल में लंबा समय लगेगा।

सुनवाई उपरांत हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों, आरोप की प्रकृति, उपलब्ध सामग्री एवं दोनों पक्षों के तर्कों को ध्यान में रखते हुए जांच एवं ट्रायल पूरा होने तक अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। आरोपी को ट्रायल कोर्ट में निर्धारित प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

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