दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ते देख वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सुप्रीम कोर्ट से पुराने वाहनों को दी गई राहत पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। आयोग ने 12 अगस्त 2025 के आदेश की समीक्षा का सुझाव दिया है, जिसमें 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का निर्देश था।

CAQM ने रिपोर्ट में कहा कि BS-III और उससे पुराने वाहन BS-VI मानक वाले वाहनों की तुलना में अधिक प्रदूषण फैलाते हैं और इन्हें राहत से बाहर रखा जाना चाहिए। आयोग ने सर्दियों में खराब वायु गुणवत्ता और पुराने वाहनों (ELV) के जोखिम का हवाला देते हुए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय सुझाए हैं।
दीर्घकालिक उपायों में लक्ज़री वाहन, डीजल कारें और 2000 सीसी से अधिक एसयूवी पर पर्यावरण मुआवजा शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हल्के वाहन और दोपहिया वाहनों से दिल्ली-एनसीआर में सबसे अधिक प्रदूषण फैलता है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच, सीजे सूर्यकांत की अध्यक्षता में, इस मामले की सुनवाई में CAQM की रिपोर्ट पर विचार कर सकती है। आयोग ने याद दिलाया कि 2014 और 2018 के पुराने आदेश कभी पूरी तरह लागू नहीं हुए, जिससे प्रदूषण फैलाने वाले वाहन अभी भी सड़कों पर हैं।