रायपुर। उरला थाना क्षेत्र में मोबाइल को लेकर हुए मामूली विवाद ने एक दर्दनाक घटना का रूप ले लिया। बीरगांव के नागेश्वर नगर में रहने वाले झम्मन यादव की हत्या पर कोर्ट ने दोनों कथावाचक भाइयों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। मामला 6 मई 2021 का है।

घटना के समय रात लगभग 11.30 बजे झम्मन यादव, हिरेन्द्र देवांगन और उनके साथी मोहल्ले के रंगमंच पर बैठे थे। तभी रविकांत तिवारी आया और बातचीत के दौरान हुई बहस में हिरेन्द्र का मोबाइल लेकर चला गया। इसके बाद हिरेन्द्र और उसके साथी मोबाइल लेने रविकांत के घर पहुंचे।
इस दौरान रविकांत के भाई दीपक भी बाहर आए और दोनों भाइयों ने मिलकर घर से चाकू और हंसिया निकाल लिया। आरोप है कि उन्होंने हिरेन्द्र के साथी झम्मन यादव पर ताबड़तोड़ वार किया, जबकि हिरेन्द्र को पीठ में चाकू मार दिया गया।
घटना के बाद झम्मन को मेकाहारा अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। हिरेन्द्र को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से खून से सने चाकू, हंसिया और आरोपियों के कपड़े जब्त किए थे। एफएसएल रिपोर्ट में हथियारों पर खून मिलने की पुष्टि हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया गया।
सजा पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने बताया कि आरोपी पहली बार अपराध में आए हैं और परिवार के कमाऊ सदस्य हैं। हालांकि लोक अभियोजक कैलाश अगाशे ने अधिकतम दंड की मांग की। न्यायधीश जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि परिस्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि घटना अचानक हुए विवाद से उत्पन्न हुई, इसलिए इसे हत्या नहीं बल्कि आपराधिक वध माना जाएगा।
दोनों भाइयों की पूर्व में कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं पाई गई, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई।