दक्षिण पूर्व रेलवे ने कर्मचारियों की ब्लॉगिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कर्मचारियों की ब्लॉगिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, रील बनाने और किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

हाल के दिनों में कई रेलवे कर्मचारियों के वीडियो और रील सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिनमें वे ड्यूटी के दौरान कंटेंट क्रिएशन करते नजर आए। इन मामलों से रेलवे सुरक्षा, अनुशासन और संस्थागत छवि पर गंभीर प्रश्न उठे। इसके बाद रेलवे ने स्पष्ट कर दिया कि ड्यूटी पर रहते हुए किसी भी प्रकार की वीडियो शूटिंग, रील रिकॉर्डिंग या ब्लॉगिंग पूरी तरह निषिद्ध है।

रेलवे के अनुसार, ट्रेन, स्टेशन, कंट्रोल रूम, यार्ड, कैबिन जैसी संवेदनशील जगहों पर वीडियोग्राफी न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी बाहर पहुंचा सकती है। कई वायरल वीडियो में रेल संचालन से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां सामने आने के बाद रेलवे ने इसे गंभीर जोखिम बताते हुए सख्त कदम उठाए हैं। रेलवे ने कहा कि लोको पायलट, गार्ड और अन्य संचालन कर्मियों की जिम्मेदारियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग केवल आवश्यक आधिकारिक कार्यों तक सीमित रहेगा। व्यक्तिगत सोशल मीडिया गतिविधियां कर्मचारियों का ध्यान भटका सकती हैं और हादसों की आशंका बढ़ा सकती हैं।

रेलवे द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि
– ड्यूटी के दौरान, वर्दी में या किसी भी रेलवे संपत्ति और परिसर में वीडियो या फोटो बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
– गैर-परिचालन क्षेत्रों में अवकाश के समय मोबाइल फोन का उपयोग केवल आवश्यक व्यक्तिगत संचार के लिए किया जा सकेगा।
– ड्यूटी के समय या आधिकारिक संसाधनों का उपयोग कर सोशल मीडिया के लिए किसी भी प्रकार का कंटेंट बनाना वर्जित है।

रेलवे अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन करवाने और कर्मचारियों को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई है। रायपुर मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी ने कहा कि ड्यूटी के दौरान मोबाइल से रील या वीडियो बनाना पूरी तरह नियम विरुद्ध है और बिना अनुमति कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती।

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